Tuesday, March 25, 2025

ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर रोक लगे, बलात्कारियों का बनाइए नपुंसक: महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार सुधारने, मुफ्त ऑनलाइन अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) पर रोक लगाने और रेपिस्टों को कठोर सजा जैसे कि नपुंसक बनाने की माँग की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भूयान की बेंच ने कहा कि याचिका में कुछ माँगें ‘क्रूर’ लग सकती हैं और अदालत इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ की अध्यक्ष और याचिकाकर्ता महालक्ष्मी पावनी ने कहा कि उनका उद्देश्य सबसे कमजोर वर्ग, जैसे सड़क पर रहने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए दिशा-निर्देश लागू कराना है।

याचिकाकर्ता महालक्ष्मी पावनी ने तर्क दिया कि भारत में कड़े कानून तो हैं, लेकिन वे उचित तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। याचिका में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह रोक लगाने, कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाने और बलात्कार व यौन उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई की माँग की गई है। इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होगी।