पीएनबी घोटाले का आरोपित 64 साल के हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट ने कारारा झटका दिया है। बेल्जियम कोर्ट ने मेहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेल्जियम कोर्ट की तीन जजों की बेंच के सामने मेहुल ने कई दलीलें दीं। मेहुल ने कहा कि उसकी तबियत ठीक नहीं है। परिवार के साथ रहना चाहता है। वह अदालत की हर शर्त मानने को तैयार है। यहाँ तक कि GPS ट्रैकिंग डिवाइस पहन सकता है। हालाँकि जजों के पैनेल ने उसकी दलीलों को सिरे से नकार दिया। पैनल ने कहा कि वह भाग सकता है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाएगी।
बता दें कि मेहुल को सीबीआई के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था। मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है।
भारत की ओर से बेल्जियम को चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध कर चुका है। मेहुल को भारत तभी लाया जा सकेगा जब मेहुल के अपराध को बेल्जियम में भी अपराध माना जाए। ऐसे में उसके भारत लाए जाने में कुछ समय लग सकता है।