Thursday, December 12, 2024

घर तोड़कर नहीं दे सकते अपराध की सजा: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को बताया ‘असंवैधानिक’, कहा- कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित हों

अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका में आ गई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी का घर गिरा देना संवैधानिक कानून और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने किसी अपराधी के घर या संपत्ति को गिराने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत बताई।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि बिना मुकदमा चलाए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर पीठ ने कहा कि इसे धर्म या आस्था देखकर नहीं किया जाना चाहिए और इस पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विशेष धर्म के लिए विशेष कानून नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।