बॉम्बे हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में एक IIM से पढ़े हुए शख्स को शर्तों के साथ जमानत दी है। हाई कोर्ट ने उसे 3 महीने तक हर रविवार-शनिवार ट्रैफिक ड्यूटी करने को कहा है। यह ड्यूटी उसे मुंबई के वरली जंक्शन में करनी होगी। इसके अलावा उसे अपने गले में एक सामाजिक संदेश वाली तख्ती भी टांगनी होगी।
इस तख्ती पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के विरुद्ध सन्देश लिखा होगा। हाई कोर्ट जिस शख्स को यह जमानत दी है वह 2 महीने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में जेल में था। उसके पिता RBI के रिटायर्ड अफसर हैं जबकि माँ एक कारोबारी हैं। वह स्वयं भी एक बड़ी वित्तीय कम्पनी में काम करता है।
हाई कोर्ट ने कहा, “जमानत का आवेदक IIM, लखनऊ से MBA है। वह 32 वर्ष का है, अविवाहित है। लगभग 2 महीने से हिरासत में है। वह एक अच्छे परिवार से है, यह मैं उसकी माँ से बातचीत के बाद समझ पाया हूँ जो अदालत में मौजूद हैं…उसे और अधिक कारावास की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।”