Monday, May 19, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान को नहीं दी जमानत, दंगोंं के दौरान पुलिस पर तानी थी पिस्टल

दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान उसने पुलिस पर पिस्टल तान दी थी। उसकी यह तस्वीर वायरल हो गई थी।

24 फरवरी 2020 को शाहरुख़ पठान ने जिस हेड कॉन्स्टेबल पर बंदूक तानी थी, उनका नाम दीपक दहिया है। इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने अक्टूबर 2023 में उसे जफराबाद थाने में दर्ज एक अन्य मामले में उसे जमानत दे दी थी। यह मामला रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति को गोली मार कर जख्मी करने से जुड़ा है। लेकिन पुलिस पर पिस्टल तानने के मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाया था।

अब इस मामले में शाहरुख पठान को हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। उसे 3 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। शाहरुख़ पठान उस CAA (नागरिकता संशोधन कानून) के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल था जो बाद में हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान लाया गया था, जबकि इस्लामी संगठन और विपक्षी नेता इसे मुस्लिमों से जोड़कर हिंसा भड़का रहे थे।