Wednesday, April 9, 2025

वीडियो से निजता के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाई कोर्ट ने X और Meta को शाजिया इल्मी का वीडियो हटाने का दिया निर्देश, राजदीप के साथ लाइव शो का है हिस्सा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta (फेसबुक) और एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को भाजपा नेता शाजिया इल्जी का वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इन सोशल मीडिया के पोस्ट में यूजर्स ने शाज़िया इल्मी का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह इंडिया टुडे की लाइव बहस से चली गई थीं। कोर्ट ने कहा कि वीडियो का वह हिस्सा शाजिया के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में शाजिया इल्मी द्वारा दायर एक नए आवेदन पर यह आदेश दिया। दरअसल, राजदीप ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाजिया इल्मी ने बहस के दौरान इंडिया टुडे के एक वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया।

18 सेंकेंड के इस वीडियो को 7 यूजर्स ने X पर अपलोड किया है, जबकि 1 यूजर ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। शाजिया इल्मी ने 26 जुलाई को अग्निवीर और कारगिल दिवस पर इंडिया टुडे की बहस में भाग लेने के दौरान एक कैमरामैन को अपने घर पर उन्हें रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी। इल्मी ने कहा था कि उनके घायल पैर को फ्रेम से बाहर करने के उनके अनुरोध के बावजूद उन्हें रिकॉर्ड किया गया।