नई दिल्ली स्थित हिमाचल प्रदेश का हिमाचल भवन नीलाम करने का आदेश हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद में दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सेली कंपनी को ₹64 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। यह पैसा देने का आदेश कोर्ट ने ही दिया था।
लम्बे समय तक पैसा न चुकाने के चलते यह धनराशि ब्याज सहित बढ़ कर ₹150 करोड़ हो गई है। कोर्ट ने अब हिमाचल भवन नीलाम करके धनराशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दे दिया है। इस निर्णय के बाद सुक्खू सरकार कठघरे में है। भाजपा नेता जय राम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल भवन की नीलामी प्रदेश के लिए अपमानजनक है।
यह मामला 2009 में शुरू हुआ था जब हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो को लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। हालाँकि, कंपनी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जरूरी सुविधाएँ समय पर नहीं उपलब्ध कराई, जिससे प्रोजेक्ट का कार्य रोकना पड़ा और कंपनी को नुकसान हुआ।
(प्रसार भारती – SHABD के सौजन्य से)