Thursday, December 12, 2024

हाई कोर्ट ने दिल्ली का हिमाचल भवन नीलाम करने का दिया आदेश, बिजली कंपनी का ₹150 करोड़ वापस नहीं कर पाई है कॉन्ग्रेस सरकार

नई दिल्ली स्थित हिमाचल प्रदेश का हिमाचल भवन नीलाम करने का आदेश हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद में दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सेली कंपनी को ₹64 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। यह पैसा देने का आदेश कोर्ट ने ही दिया था।

लम्बे समय तक पैसा न चुकाने के चलते यह धनराशि ब्याज सहित बढ़ कर ₹150 करोड़ हो गई है। कोर्ट ने अब हिमाचल भवन नीलाम करके धनराशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दे दिया है। इस निर्णय के बाद सुक्खू सरकार कठघरे में है। भाजपा नेता जय राम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल भवन की नीलामी प्रदेश के लिए अपमानजनक है।

यह मामला 2009 में शुरू हुआ था जब हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो को लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। हालाँकि, कंपनी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जरूरी सुविधाएँ समय पर नहीं उपलब्ध कराई, जिससे प्रोजेक्ट का कार्य रोकना पड़ा और कंपनी को नुकसान हुआ।

(प्रसार भारती – SHABD के सौजन्य से)