Monday, December 23, 2024

मकोका केस में AAP विधायक नरेश बाल्यान को जेल, 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (13 दिसंबर 2024) को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की 10 दिन की हिरासत की माँग की थी, ताकि उनके कथित अपराध ‘सिंडिकेट’ के अन्य सदस्यों की पहचान हो सके। पुलिस ने अदालत को बताया कि जाँच के दौरान बाल्यान से जुड़े 9 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। हालाँकि, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पुलिस की इस माँग को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा, “पुलिस हिरासत को बढ़ाने का आधार यह नहीं हो सकता कि आरोपी को उन लोगों के साथ सामना कराया जाए जो अभी भी फरार हैं। इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि वे कब गिरफ्तार होंगे।” पुलिस ने दावा किया कि बाल्यान, जो कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान के लिए एक व्यवसायी से वसूली के मामले में मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे, जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

बाल्यान के वकील एम एस खान ने तर्क दिया कि MCOCA लगाने के लिए नए अपराध की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, “पुलिस द्वारा बताए गए अपराध 2018 से 2023 के बीच के हैं, और इनमें से कई मामलों में पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।” पुलिस का कहना है कि बाल्यान ने कथित ‘सिंडिकेट’ के वित्तीय स्रोतों का खुलासा नहीं किया है, जिससे जाँच में मुश्किल हो रही है।