Tuesday, May 13, 2025

इमरजेंसी पॉवर का इस्तेमाल कर सकेंगे राज्य, अमित शाह के मंत्रालय ने दिया आदेश: लागू हुआ सिविल डिफेंस रूल

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पॉवर्स लागू करने का आदेश दिया है। मिनिस्ट्री ने मुख्य सचिवों और प्रशासकों को चिट्ठी लिखकर सिविल डिफेंस नियम, 1968 के तहत फटाफट कदम उठाने को कहा। ये आदेश तब आया जब पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।

होम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि सिविल डिफेंस नियमों की धारा 11 के तहत राज्य सरकारें लोगों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए तुरंत एक्शन ले सकती हैं। साथ ही, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं को बिना रुकावट चलाने का भी निर्देश है। लोकल प्रशासन को इन सेवाओं के लिए अपने पैसे खर्च करने को कहा गया है।

भारत-पाक तनाव ने पूरे देश में सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया है। होम मिनिस्ट्री ने राज्यों से किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्र ने लोकल प्रशासन से सतर्क रहने और फुर्ती से काम करने की अपील की ताकि लोग सुरक्षित रहें।