पीड़िता का कहना है कि उनकी शादी समीर मीर से साल 2006 में हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। पीड़िता के मुताबिक करीब 4 साल पहले उनके पति के व्यवहार में बदलाव आया। समीर खुद नमाज पढ़ने लगा और पत्नी पर नमाज पढ़ने, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। उसने घर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियाँ फेंक दी। पत्नी ने जब समीर की बात नहीं मानी तो उसे मारने-पीटने लगा और 2020 में घर से निकाल दिया। समीर और पीड़िता के दो बच्चे भी हैं।
2024 में तक कई बार वे पीड़िता से मिलने आया लेकिन हर बार इस्लाम कबूलने का दवाब बनाया। लगातार परेशान किये जाने के बाद पीड़िता ने समीर मीर के खिलाफ इंदौर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने अपनी शादी के फोटोग्राफ और दूसरे सबूत पुलिस के सामने पेश किए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।