इंदौर के एक कोर्ट ने 8 साल के जैन बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाने, उसका खतना करवाने और मदरसा भेजने को आरोपितों को सजा सुनाई है। यह सजा उसकी माँ और उसके मुस्लिम प्रेमी इलियास और जफर नाम के एक आदमी को सुनाई गई है। तीनों को 10 साल जेल हुई है। इन पर ₹5 हजार का जुर्माना भी ठोंका है।
कोर्ट ने इस मामले में तीनों को बच्चे को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का दोषी पाया। इस मामले की शिकायत बच्चे के पिता महेश कुमार ने की थी। उन्होने बताया था कि जून 2014 में उनकी प्रार्थना नाम की महिला से हुई थी।
2015 में उन्हें एक बेटा हुआ था। फरवरी 2018 में वह पत्नी-बेटे के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने शाजापुर आए थे। शाजापुर से वापस लौटने के दौरान उनकी पत्नी-बेटा गायब हो गए। । पुलिस को दोनों इलियास के साथ रहते मिले।
महेश ने यह भी कहा था कि इलियास ने जानबूझकर जैन समाज के बच्चे का धर्मांतरण करवाया और उनकी पत्नी-बेटे, दोनों को जिहादी बना दिया। यही नहीं उसने खुद को बच्चे का पिता बताकर उसका फर्जी जन्म प्रमाण भी बनवा लिया।