Tuesday, March 11, 2025

अजित पवार एंड फैमिली की सीज संपत्तियाँ आयकर विभाग ने लौटाई, बेनामी प्रॉपर्टी मामले में ट्रिब्यूनल से महाराष्ट्र के डिप्टी CM को राहत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके परिवार को बेनामी संपत्ति के आरोपों से बड़ी राहत मिली है। बेनामी संपत्ति लेन-देन निवारण अपीलीय न्यायाधिकरण ने पवार परिवार पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। यह फैसला पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन आया।

इस फैसले के बाद, आयकर विभाग ने शुक्रवार (6 दिसंबर 2024) को 2021 में जब्त की गई 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियाँ मुक्त कर दीं।

अजित पवार के खिलाफ क्या था पूरा मामला?

2021 में आयकर विभाग ने अजित पवार और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की थी। आरोप था कि ये संपत्तियाँ बेनामी लेन-देन के जरिए खरीदी गई थीं। जब्त संपत्तियों में महाराष्ट्र की कई जमीनें, दिल्ली में एक फ्लैट, सतारा की जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री और गोवा में एक रिसॉर्ट शामिल था।

आयकर न्यायाधिकरण ने कहा कि पवार परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सभी लेन-देन बैंकिंग माध्यम से और वैध तरीकों से किए गए थे। पवार के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सभी संपत्तियाँ कानूनी रूप से खरीदी गई हैं। आयकर विभाग की ओर से पेश किए गए सबूत किसी भी गड़बड़ी को साबित करने में नाकाम रहे।