जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 63 साल की मुस्लिम महिला रक्षंदा राशिद को भारत वापस लाने का निर्देश दिया है। रक्षंदा को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था।
जस्टिस राहुल भारती ने कहा कि इंसानी हक सबसे ऊपर हैं। कोर्ट ने सवाल किया है कि रक्षंदा को पाकिस्तान क्यों भेजा गया था। कोर्ट ने कहा कि इंसानियत के नाते उन्हें भारत लौटने की सुविधा दी जाए।
रक्षंदा पिछले करीब 40 सालों से भारत में रहने के लिए लंबी अवधि के वीज़ा पर थीं। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला बहुत अहम है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि गृह मंत्रालय 10 दिनों के अंदर रक्षंदा को वापस लाए और 1 जुलाई 2025 तक इस बारे में जानकारी दे। रक्षंदा की बेटी फलक ज़हूर ने कोर्ट में अर्जी दी थी। रक्षंदा के शौहर ने बताया कि रक्षंदा बीमार हैं और पाकिस्तान में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।