दरअसल, राहुल गाँधी ने 28 मार्च 2018 को कॉन्ग्रेस के एक अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था। इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गाँधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह गैर-जमानत वारंट जारी किया है।
पेशी से छूट के लिए राहुल गाँधी की तरफ से अदालत में अर्जी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।