झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पारसनाथ पहाड़ी पर मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए। झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटक स्थल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार यह करवाना सुनिश्चित करें। हाई कोर्ट ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ी एक धार्मिक स्थल है और ऐसे स्थलों पर पहले कई बंदिशें लगाई गई हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई पर दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस पहाड़ी पर स्थित स्कूल भी मांसाहारी भोजन नहीं दे सकते। राज्य सरकार को इस पहाड़ी पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था इस पवित्र पहाड़ी पर लगातार जैन धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध काम हो रहे हैं।