Tuesday, June 10, 2025

अर्नब गोस्वामी-अमित मालवीय के खिलाफ FIR पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई रोक, तुर्की ऑफिस का गलत फोटो दिखाने पर कॉन्ग्रेस ने ठोक दिया था केस

कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय को राहत दी है। गुरुवार (22 मई 2025) को कोर्ट ने कॉन्ग्रेस कार्यालय पर की गई टिप्पणी मामले में दर्ज FIR पर रोक लगा दी है।

कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरुण श्याम ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार ने अपने टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसमें सवाल किया गया था कि तुर्की में कॉन्ग्रेस का कार्यालय क्यों है, क्योंकि वह देश भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है।

वकील ने आगे कहा कि एक जूनियर संपादक ने चैनल की वेबसाइट पर रिपोर्ट पोस्ट करते समय गलती से इस्तांबुल कॉन्ग्रेस सेंटर की तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तस्वीर को गलती से प्रकाशित किया गया था और उसे तुरंत स्पष्ट कर दिया गया था।

बता दें कि यह FIR भारतीय युवा कॉन्ग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ ने 20 मई 2025 को दर्ज की थी। इसमें दावा किया गया था कि मालवीय और रिपब्लिक टीवी ने तुर्की में इस्तांबुल कॉन्ग्रेस सेंटर को गलत तरीके से INC के कार्यालय के रूप में दिखाया है। दोनों के खिलाफ BNS की धारा 192 और 352 के तहत हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।