Thursday, June 26, 2025

कन्नड़ में नहीं तो वापस होंगी फाइलें, कॉन्ग्रेस सरकार ने दिया आदेश: केन्द्र सरकार से भी ‘अपनी भाषा’ में बात करेगी कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकार ने प्रशासन ने एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया है। जिसके तहत प्रशासन में कन्नड़ भाषा के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

यह सर्कुलर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा जारी किया गया है। इसमें कन्नड़ को प्रशासनिक भाषा मानने के साथ ये भी कहा गया है कि जिन भी विभागों की फाइलें कन्नड़ भाषा में नहीं होंगी उन फाइलों को वापस कर दिया जाएगा। सर्कुलर में अधिकारियों से कहा गया है कि वे केंद्र सरकार, दूसरे राज्यों, कोर्ट के साथ अन्य लोगों से भी कन्नड़ में ही बातचीत और आधिकारिक संवाद करें। 

सर्कुलर में इस बात पर भी तवज्जो दी गई है कि ट्रांसफर, भर्ती और छुट्टी की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज भी कन्नड़ भाषा में ही होने चाहिए। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक राज्य भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार, कन्नड़ कर्नाटक की प्रशासनिक भाषा है। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार सरकार, निगम, बोर्ड, स्थानीय शहरी निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कन्नड़ भाषा का उपयोग करना जरूरी होगा।