Wednesday, June 25, 2025

RCB मार्केटिंग हेड को जमानत देने से कर्नाटक हाई कोर्ट का इनकार, भगदड़ में 11 लोगों की हुई थी मौत: कोर्ट में बोली थी टीम- CM सिद्दारमैया ने बुलाई थी भीड़

कर्नाटक हाई कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। 04 जून को हुई इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी।

बता दें कि निखिल सोसले को 05 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार (10 जून 2025) को मामले की सुनवाई हुई। सोसले के अधिवक्ता संदीश चौटा ने दलील दी कि अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई थी।

संदीश चौटा ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, “गैरकानूनी हिरासत में एक मिनट भी बिताना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।” हालाँकि, कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही मामले में अगली सुनवाई बुधवार (11 जून 2025) सुबह 10.30 बजे करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि 04 जून 2025 को बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में उम्मीद से अधिक लोग पहुँचे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। मामले में आरसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे बाद आरसीबी ने कोर्ट में कहा था कि लोगों को हमने नहीं बल्कि सीएम सिद्धरमैया ने बुलाया था।