कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि उन लोगों पर ज्यादा जुर्माना लगाया जाए जो अपने कुत्तों का मल सार्वजनिक पार्क में साफ़ नहीं करते। हाई कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना उस से अधिक हो, जो लोगों पर गंदगी फैलाने के लिए लगाया जाता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला एक टिप्पणी याचिका की सुनवाई करते हुए की है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि जरूर कुत्तों या बाकी पालतू जानवरों को पार्क में टहलाया जाना चाहिए लेकिन बाकी लोगों को भी साफ़ जगह का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कह कि जिस पार्क में साफ़-सफाई नहीं है, वह पार्क नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में बेंगलुरु नगर निगम और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने कहा एक बगीचे को बगीचा बनाने के लिए साफ़ सफाई की जरूरत होती है।