कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी 2025) को इन्फोसिस के सह-संस्थापक गोपालकृष्णन और 17 अन्य लोगों पर दर्ज एक एस-एसटी एक्ट में केस को खारिज कर दिया। बुधवार को इस मामले में पर जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार ने सुनवाई की।
इसके बाद गोपालकृष्णन का भी बयान आया। वह बोले, “मुझे दुख है कि हाशिये पर पड़े समुदायों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून का मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दुरुपयोग किया गया है।”
बता दें कि मामला साल 2014 का है। तब, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के पूर्व प्रोफेसर सना दुर्गप्पा की शिकायत के बाद एक कोर्ट के आदेश पर गोपालकृष्णन और 17 अन्य के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दुर्गप्पा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि साल 2014 में उन्हें हनी ट्रैप मामले में फँसाया गया और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और जातिसूचक टिप्पणी की गई।