कर्नाटक हाई कोर्ट ने परीक्षा के पहले ब्राह्मण छात्रों के जनेऊ उतारे जाने के मामले का संज्ञान लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा करवाने वाली संस्था KEA को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। हाई कोर्ट ने यह एक्शन एक याचिका के दायर किए जाने के बाद लिया है। कर्नाटक में यह याचिका ब्राह्मण महासभा द्वारा दायर की गई है।
हाई कोर्ट ने यह यह नोटिस शनिवार (26 अप्रैल, 2025) को जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए छात्रों को जनेऊ उतारने पर विवश करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट इस मामले में संलिप्त सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे।
इसके अलावा जनेऊ ना उतारने के कारण परीक्षा से वंचित हुए छात्रों को दोबारा मौक़ा देने की माँग याचिका में की गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस विषय में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और जाँच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।
गौरतलब है कि कर्नाटक में 16-17 अप्रैल के दौरान CET परीक्षा केन्द्रों पर कुछ छात्रों से जनेऊ उतारने को कहा गया था। जनेऊ काटने के आरोप भी लगे थे।