कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य की कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई ताकत पर कैंची चलाई है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के निकाह के प्रमाण पत्र देने के अधिकार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक अगस्त, 2023 में दिए गए आदेश पर लगाई है।
अगस्त, 2023 में कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड को यह ताकत दी थी कि उसके अफसर निकाह सर्टिफिकेट दें। इसके खिलाफ एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही याचिका लगाई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को पढ़ कर साफ़ पता चलता है कि वक्फ बोर्ड के अफसरों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता।
हाई कोर्ट ने कहा कि 1995 के वक्फ कानून के साथ कर्नाटक सरकार का यह आदेश मेल नहीं खाता। कोर्ट ने इसी के साथ इस पर रोक लगा दी।