Saturday, April 26, 2025

‘कार से मारी टक्कर, हथियारों से हमला किया’ : BJP-RSS कार्यकर्ता की हत्या मामले में 4 SDPI वर्कर बरी, रिपोर्ट में दावा- अभियोजन पक्ष नहीं साबित कर पाया सबूत

केरल के कासरगोड एडिशनल सेशन कोर्ट ने बुधवार (26 मार्च 2025) को BJP-RSS कार्यकर्ता ज्योतिष की हत्या के प्रयास मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित चार SDPI कार्यकर्ताओं को बरी किया है। कोर्ट में दलील दी गई कि पुलिस ने ज्योतिष के अस्पताल में भर्ती होने से पहली ही FIR दर्ज कर ली थी। अभियोजन पक्ष कथित हत्या को साबित नहीं कर सके।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अगस्त 2017 को रफीक बदीरा ने बाकी तीन आरोपितों के साथ कार चलाई और मृतक ज्योतिष की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इसके बाद कासरगोड शहर के अनंगूर में हथियारों से उस पर हमला भी किया। टाउन पुलिस ने चार SDPI कार्यकर्ताओं पर IPC की धारा 307, 324, 120 ‘ब’ और 34 के तहत मामला दर्ज किया।

एडवोकेट रफीक ने कहा, “जब 2017 में 30 दिनों की जेल के बाद प्रतिवादियों ने जमानत के लिए आवेदन किया, तो सत्र न्यायाधीश ने आश्चर्य जताया।” बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जाँच अधिकारी ने डॉक्टर से घाव प्रमाण पत्र लिए बिना धारा 307 लगाई। मेडिकल रिपोर्ट में मोटरसाइकिल से गिरने से केवल मामूली चोटें दर्ज की गई हैं।

फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज प्रिया के ने SDPI कार्यकर्ताओं रफीक बदीरा उर्फ रफीक बीएम, मुहम्मद अशरफ, अब्दुल हमीद टीके और साबिर सीएम को बरी कर दिया।