एक शादीशुदा महिला को अगर पुरुष शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाकर छोड़ देता है। तो ऐसे में महिला पुरुष पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। यह बात केरल हाई कोर्ट ने इससे जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कही। इस मामले में पुरुष को 19 दिन जेल के बाद जमानत दे दी गई है।
दरअसल, मामला ऑफिस में शादीशुदा महिला से अफेयर से जुड़ा था। इसमें मलप्पुरम अस्पताल मे PRO पद पर कार्यरत 28 वर्षीय अविवाहित राकेश एस. ने ऑफिस में ही फ्रंट-ऑफिस कार्यकारी के रूप में काम करने वाली 26 वर्षीय शादीशुदा मीरा दास से अफेयर था। इस मामले में मीरा ने राकेश पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। राकेश को 19 दिन की जेल भी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट में जमानत दाखिल की।
बुधवार (2 जुलाई 2025) को केरल हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई की गई। इस दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने जमानत देते हुए कहा, “जब दोनों पक्षों में से कोई एक शादीशुदा है, तो शादी का वादा नहीं किया जा सकता है।” कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राकेश को जमानत भी दे दी और उस पर लगे शादीशुदा महिला से रेप संबंध अन्य धाराओं को भी हटा दिया गया।