Monday, July 7, 2025

किसी ने शादी का झूठा वादा करके किया सेक्स… ये एक विवाहित महिला नहीं कह सकती: केरल हाईकोर्ट ने युवक को दी बेल, कई धाराओं में हुआ था केस दर्ज

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (04 जून 2025) को एक केस की सुनवाई में कहा कि कोई शादीशुदा महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उससे झूठे शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए गए।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने आरोपित को जमानत देते हुए ये बात की। इस केस में आरोपित पर शादीशुदा महिला से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने, उससे 2.5 लाख रुपए उधार लेने और उसकी निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है।

आरोपित को 13 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था। उसका कहना है कि यह मामला असल में पैसों के लेन-देन का है और महिला ने केवल दबाव बनाने के लिए बलात्कार का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि जब महिला पहले से शादीशुदा है तो शादी का वादा अपने आप में गलत है। ऐसे में ये मामला BNS की धारा 69 के तहत नहीं आता। साथ ही धारा 84 के तहत दर्ज मामला जमानती है। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपित को जमानत दे दी।