केरल हाई कोर्ट ने 2010 के चर्चित प्रोफेसर हाथ काटने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता एमके नासर को जमानत दे दी है। नासर को पिछले साल विशेष एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने नासर की अपील लंबित होने के चलते उसकी सजा निलंबित कर दी।
जस्टिस राजा विजयाराघवन और पीवी बालाकृष्णन की पीठ ने कहा कि नासर करीब 9 साल जेल में बिता चुका है। साथ ही, अन्य आरोपितों को पहले ही कम सजा देकर रिहा किया जा चुका है। कोर्ट ने माना कि मामले की सुनवाई में अभी और देरी हो सकती है।
नासर को जमानत इस शर्त पर दी गई कि वह ₹1 लाख का बांड भरे और दो गारंटर पेश करे। उसे देश छोड़ने, गवाहों को प्रभावित करने रोक लगाई गई है।
विशेष एनआईए कोर्ट ने नासर को यूएपीए, हत्या के प्रयास और साजिश जैसे गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया था। यह मामला 2010 में ईशनिंदा के आरोपों में प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें उनके हाथ काट दिए गए थे। आरोप है कि यह हमला पीएफआई के आदेश पर किया गया था।