Friday, February 28, 2025

पहचान पत्र के बिना सामान नहीं बेच सकेंगे फेरीवाले, स्ट्रीट वेंडरों की सूची में भी दर्ज कराना होगा नाम: केरल हाई कोर्ट का आदेश

केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि नगर निगम की सीमा में स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इस सीमा क्षेत्र में केवल उन व्यक्तियों को ही सामान बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास वैध पहचान पत्र है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का कोच्चि नगर निगम द्वारा प्रकाशित अधिकृत स्ट्रीट वेंडरों की सूची में भी नाम दर्ज होना चाहिए।

दरअसल, कोर्ट ने निगम की सीमा में स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों के विनियमन करने की माँग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। ये याचिकाएँ बिना लाइसेंस वाले स्ट्रीट वेंडरों की बढ़ती संख्या से पीड़ित रेजिडेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थीं। हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा था और समय-समय पर विभिन्न आदेश जारी कर चुका था।