केरल हाई कोर्ट ने केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के स्कूली पाठ्क्रम से अरबी और महल भाषाओं के हटाए जाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में पुराना पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए और अरबी-महल भाषाएँ बच्चों को सिखाई जाती रहें।
केरल हाई कोर्ट ने यह निर्णय सोमवार (9 जून, 2025) को एक याचिका पर सुनाया है। यह याचिका अजस अकबर ने दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय लागू करने से पहले कोई सर्वे नहीं किया गया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है।
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे निर्णयों के लिए पहले स्थानीय कारकों पर एक सर्वे होना चाहिए। गौरतलब है कि 14 मई, 2025 को लक्षद्वीप प्रशासन ने अरबी और मालदीव में बोली जाने वाली महल को स्कूली पाठ्यक्रम से हटा कर हिंदी को शामिल कर दिया था। इस निर्णय के बाद लक्षद्वीप के मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था।