केरल के कन्नूर जिले में मदरसा शिक्षक मुहम्मद रफी को नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के मामले में दोषी पाते हुए पॉक्सो अदालत ने 187 साल की सजा सुनाई है। हालाँकि, सजा साथ-साथ चलने के कारण उसे कुल 50 साल जेल में रहना होगा। कोर्ट ने आरोपित पर 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उसे गंभीर किस्म का आदतन अपराधी बताया।
यह फैसला मंगलवार (8 अप्रैल 2025) को तालीपरम्बा स्थित विशेष POCSO अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रफी ने कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 में 14 वर्षीय लड़की का यौन शोषण शुरू किया था और दिसंबर 2021 तक शोषण करता रहा। लड़की के माता-पिता जब उसे काउंसलिंग के लिए लेकर गए, तब इस अपराध का खुलासा हुआ।
Kannur, Kerala: A madrasa teacher from Kannur has been sentenced to 187 years in prison for sexually assaulting a 16-year-old girl during the Covid-19 pandemic. The Taliparamba POCSO court pronounced the verdict, convicting Muhammed Rafi, a native of Alakode. The court also…
— ANI (@ANI) April 9, 2025
जाँच में यह भी सामने आया कि अपराध के समय रफी पॉक्सो के ही एक अन्य मामले में जमानत पर था। अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(T) के तहत 50 साल, धारा 5(एल) और 5(एफ) के तहत 35-35 साल और IPC की धारा 376(3) के तहत 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही, धारा 506(2) के तहत दो साल की अतिरिक्त सजा दी गई।