8 साल पहले अपनी नातिन से दुष्कर्म करने वाले दोषी को केरल कोर्ट ने शुक्रवार (31 जनवरी 2025) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 7 साल पुराना यानी 2017 का है। दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ था जब 11 साल की लड़की ने फाँसी लगा ली थी और मामला पुलिस पर पहुँचा। उस समय उसके नाना ने शिकायत दी कि लड़की के पिता उसका यौन शोषण करते थे, जबकि पिता ने बताया कि यौन शोषण नाना ने किया है।
जाँच हुई तो पूरा मामला खुला। पता चला पिता तो उस घर में 2 साल पहले से नहीं रह रहा था। बाद में लड़की की बड़ी बहन ने अपने बयान में नाना का नाम लिया।
इसके बाद इस मामले में सुनवाई के बाद कोट्टाराक्कारा फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने दोषी को अपराधों के लिए तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत भी उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई और 40000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।