समाज को झकझोरने वाली एक घटना में केरल के कोच्चि की फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट ने मदरसे के मौलवी शराफुद्दीन को नाबालिग बच्ची से बार-बार बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने शराफुद्दीन को 70 साल कैद और 1.15 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। केरल के मदरसे में पढ़ाने वाले शराफुद्दीन ने बच्ची को मदरसे की छत पर ले जाकर तीन महीनों तक उसका यौन शोषण किया। यह अपराध तब उजागर हुआ, जब स्कूल की एक शिक्षिका ने कक्षा के दौरान बच्ची के असहज व्यवहार पर ध्यान दिया। जब उन्होंने बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बात की, तो उसने अपनी आपबीती सुनाई।
स्कूल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। थडियिट्टापरम्बु पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज किया और 24 फरवरी 2022 को आरोपित शराफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया।
करीब दो साल की सुनवाई के बाद पेरंबवूर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने इस कृत्य को समाज के लिए कलंक बताया और कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।