राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी है। साथ ही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है।
जस्टिस रविंदर दुदेजा की सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले की मुख्य सुनवाई 12 अगस्त को होगी। कोर्ट ने लालू यादव की मुख्य याचिका पर नोटिस जारी कर छह हफ्तों में जवाब माँगा है।
लालू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि इस केस में CBI ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति के जाँच शुरू की, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।
CBI का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने ग्रुप-डी की नियुक्तियों के बदले अपने परिवार को बेहद कम कीमत पर जमीनें ट्रांसफर करवाईं। अब कोर्ट के आदेश के बाद CBI जाँच जारी रखेगी और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई भी चलती रहेगी