एक सरकारी स्कूल में मोबाइल की तलाशी लेने के दौरान टीचर द्वारा नाबालिग लड़कियों से कपड़े उतरवाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। अगली कार्रवाई में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।
इससे पहले शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 30 अगस्त को पुलिस कमिश्नर को POCSO ऐक्ट के मद्देनजर मामले की जाँच करने और एक महीने के भीतर रजिस्ट्री के समक्ष रिपोर्ट देने के लिए कहा था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ऐसा नहीं किया गया।