मद्रास हाई कोर्ट ने एक युवक की हत्या के आरोपित 4 छात्रों को जमानत दे दी। मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत इस शर्त पर दी कि वह बाहर निकल कर रोज 4 घंटे एक अस्पताल में सेवा करेंगे। हाई कोर्ट ने 4 में से 2 को एक अस्पताल जबकि 2 को दूसरे अस्पताल में सेवा करने को बोला है।
मद्रास हाई कोर्ट ने इसी के साथ उन को ₹15,000 के 2 मुचलके भरने को कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह फैसला 2 दिसम्बर, 2024 को सुनाया। इन छात्रों को 17 दिसम्बर, 2024 तक सेवा करनी होगी। इसके बाद कोर्ट आगे फैसला करेगा। हत्या के आरोपित यह चारों चेन्नई के पचियप्पा कॉलेज के छात्र हैं।
इन पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक छात्र पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इनको हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। चारों ने हाई कोर्ट के सामने जमानत की माँग की थी। जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने इस शर्त के साथ यह फैसला सुनाया।