मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ 23 अप्रैल 2025 तक FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि पोनमुडी ने हिंदू धर्म को निशाना बनाते हुए अश्लील टिप्पणी की थी, जिसमें शैव और वैष्णव तिलक को सेक्स पोजीशन से जोड़ा था।
मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल 2025) को कहा कि अगर सरकार दूसरों के नफरत भरे भाषणों को गंभीरता से लेती है, तो अपने मंत्री के खिलाफ भी ऐसा ही करना चाहिए। जस्टिस वेंकटेश ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में केवल एक FIR दर्ज होनी चाहिए, न कि कई।
यह मामला वकील बी. जगन्नाथ की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने पोनमुडी पर हिंदू मान्यताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। पोनमुडी ने शैव (पट्टई) और वैष्णव (नामम) तिलक को अश्लील तरीके से पेश किया था। DMK ने उन्हें डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पद से हटा दिया, लेकिन अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया है।