Tuesday, March 11, 2025

सेक्स के लिए बालिग लड़की हो राजी तो मर्द को ‘शादी का वादा कर रेप’ का नहीं ठहरा सकते दोषी: कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जब कोई बालिग लड़की स्वेच्छा से किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है तो पुरुष को शादी के बहाने बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को वयस्क होने के नाते पता था कि अगर पुरुष द्वारा शादी करने से इनकार करता है तो उसके व्यापक प्रभाव होंगे। वह शादी के वादे का शिकार नहीं हो सकती।

दरअसल, पीड़िता के आरोपित के साथ प्रेम संबंंध थे और दोनों साथ में घर से भाग भी गए थे। लड़की का आरोप है कि शादी का वादा करके आरोपित ने उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर आकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता ने शादी के लिए कहा, लेकिन ने आरोपित ने शादी करने से मना कर दिया और गर्भ गिराने के लिए कहा।