Thursday, July 10, 2025

मेडिकल रिपोर्ट में दिखी यौन संबंध की बात रेप का सबूत नहीं, बाकी एविडेंस भी जरूरी: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बशीर को किया रिहा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट में यौन सम्बन्धों की बात से रेप साबित नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा है कि रेप साबित करने के लिए और भी सबूत चाहिए होंगे जो आरोपित से जुड़ते हों।

हाई कोर्ट के जस्टिस संजय धर ने यह फैसला बासित बशीर नामक व्यक्ति के खिलाफ अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाया। मामला दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन शोषण से जुड़ा था।

पीड़ितों ने अपने बयान में कहा कि वे अपनी मर्जी से बाजार गई थीं और रास्ते में बशीर से लिफ्ट ली थी। उन्होंने किसी भी तरह के दबाव या यौन उत्पीड़न से इनकार किया। मेडिकल जाँच में यह जरूर सामने आया कि लड़कियों ने यौन संबंध बनाए थे।

लेकिन बशीर को इससे जोड़ने वाला कोई फोरेंसिक या प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला, न ही कोई गवाह था जिसने आरोपित को लड़कियों के साथ देखा हो। कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता सबूतों के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश को खारिज कर दिया और बशीर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।