दरअसल, मामला 2007 में ग्वालियर में हाईकोर्ट के जज अशोक कुमार त्रिपाठी से जुड़ा हुआ है। जब उनके बंगले पर ड्यूटी के दौरान एक गार्ड सो गया था। इस पर जज ने गार्ड पर केस कर दिया। जज त्रिपाठी का कहना है कि गार्ड शराब पीकर ड्यूटी के वक्त बंगले की सुरक्षा न कर सोया हुआ था। जाँच में सामने आया कि उसके मुँह से शराब की महक आ रही थी लेकिन गार्ड ने तर्क दिया कि उसने कफ सिरप पी ली है।
गार्ड ने नौकरी से हटाने के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड का शराब पीना गंभीर मामला है। उस पर बंगले की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी जिसे निभाने में उसने लापरवाही बरती।