उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अदालत ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही ₹48 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ निवासी उल्फत हुसैन को साल 2002 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह 2008 में जमानत के बाद से फरार चल रहा था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) सुरेश सिंह ने बताया कि मुरादाबाद की अदालत ने उसके खिलाफ साल 2015 और 2025 में स्थायी वारंट जारिए किए। साथ ही आतंकी पर ₹25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। 08 मार्च 2025 को UPATS और कटघर पुलिस ने उसे जम्मू-कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार किया था। जहाँ से उसे मुरादाबाद जेल ट्रांसफर कर दिया गया।
बता दें कि 09 जुलाई 2002 को उल्फत हुसैन सहित चार आतंकियों को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सभी शहर के धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ इलाकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए थे।