पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। यह फैसला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर आया, जिन्होंने हिंसा के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की माँग की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस्लामी कट्टरपंथियों की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें शमशेरगंज में पिता-पुत्र की हत्या भी शामिल है। पुलिस ने अब तक 138 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट माँगी है। अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा जरूरी है और जरूरत पड़ी तो अन्य जिलों में भी बल भेजे जा सकते हैं। बंगाल सरकार ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है और केंद्रीय बलों की जरूरत नहीं, लेकिन कोर्ट ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी।