उत्तराखंड में लागू किए गए UCC के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द कोर्ट जाएगी। पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। यह ऐलान जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने किया है। उन्होंने UCC क़ानून को शरिया और मजहब के विरुद्ध बताया है।
मौलाना मदनी ने कहा है कि मुस्लिमों को UCC कानून स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम अपनी शरिया को ही मानेंगे और इसमें छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि यह UCC मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों पर एक हमला है।
मौलाना मदनी ने अपील की है कि मुस्लिमों को किसी भी तरह के डॉ में नहीं रहना चाहिए। गौरतलब है कि 27 जनवरी, 2025 को उत्तराखंड में UCC कानून लागू कर दिया गया है जिससे तीन तलाक और चार निकाह जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लग गई है।