Tuesday, June 10, 2025

पहलगाम में जहाँ धर्म पूछकर इस्लामी आतंकियों ने हिंदुओं को मार डाला, उस जगह का नाम कर दीजिए ‘शहीद हिंदू घाटी पर्यटक स्थल’: हाई कोर्ट ने खारिज कर दी PIL

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार (20 मई 2025) को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को ‘शहीद’ का दर्जा देने की माँग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है।

एक वकील द्वारा दायर इस याचिका में हमले की जगह को ‘शहीद हिंदू घाटी पर्यटक स्थल’ घोषित करने के भी निर्देश माँगे गए थे।

चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस सुमीत गोयल की बेंच ने कहा कि यह मामला सरकार की नीतिगत दायरे में आता है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी स्थान को स्मारक घोषित करना या मृतकों को शहीद का दर्जा देना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की अनुमति दी, जिसे सरकार जल्द से जल्द कानून के अनुसार विचार करेगी। अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

6 मई 2025 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि क्या उन्हें शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? अगर ऐसा है, तो कोई उदाहरण दीजिए। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।