राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जाँच किए जा रहे धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने ईडी की जाँच और पर्याप्त सबूत के आधार पर अभियोजन की मंजूरी माँगी थी। ED ने मई 2022 में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ने महसूस किया है कि प्रथम दृष्टया जैन के खिलाफ सबूत हैं और उन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। ED ने पाया कि सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली लाभकारी कंपनियों को फर्जी कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए मिलीं। इसके बदले में हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी हस्तांतरित की गई। ED अब जल्दी ही जैन को गिरफ्तार कर सकती है।
जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में CBI की एफआईआर से सामने आया था। इसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। उन पर 1.47 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। यह आय 2015-17 के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 217 प्रतिशत अधिक थी। सीबीआई ने इस मामले में दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था।