छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकाह का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित नबी आलम खान को उम्रकैद की सजा हो गई है। SC-ST विशेष कोर्ट ने गुरुवार (03 जून 2025) को मामले का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपित पर ₹5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला गुढ़ियारी क्षेत्र का है। साल 2022 में जनजातीय समाज की युवती किराए पर रहती थी। यहाँ उसकी मुलाकात नबी आलम खान से हुई, जिसने युवती को नौकरी दिलाने और मकान दिलाने का झाँसा दिया। फिर 15 जून 2022 से लेकर 9 सितंबर 2023 तक दुष्कर्म का शिकार बनाया।
इस दौरान पीड़िता गर्भवती हुई तो खान ने जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात कराया। इससे जुड़े सबूत भी अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि युवती की जातीय स्थिति और सामाजिक परिस्थिति का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया गया है, इसीलिए मामले में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती है।
कोर्ट ने आरोपित नबी आलम को दुष्कर्म की धारा 376(2) में 10 साल, गर्भपात की धारा 313 में 5 साल और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।