राजस्थान के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड में ‘मुस्लिम गैंग’ के मुख्य आरोपित अफराज उर्फ जिब्राहिल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर अपराध है। अफराज पर युवतियों के अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप है।
अफराज ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सोमवार (09 जून 2025) को मामले की अजमेर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, “आरोपित ने हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी दुश्मनी की भावना फैलाने का काम किया, जो अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है।”
बता दें कि इसी मामले में पहले भी 4 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इनमें पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, कैफे संचालक श्रवण जाट सहिद दो नाबालिग शामिल है। ये सभी अपराध में दोषी पाए गए थे।
दरअसल, मामला मार्च 2025 का है। जब कुछ पीड़ित युवतियों ने ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए और कैफे में ले जाकर रेप किया गया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।