सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ ₹4.64 करोड़ की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफेकिट (आरसी) जारी की गई है। रामपुर के एडीएम (वित्त) ने अब्दुल्ला को आरसी जारी की है, जिसे तहसील प्रशासन को भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, अब्दुल्ला आजम खान ने तीन अलग-अलग खसरा नंबरों पर जमीन खरीदी थी। इन जमीनों की रजिस्ट्री में स्टांप चोरी पकड़ी गई थी। डीएम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 महीने में अब्दुल्ला को 30 दिन में 4.64 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए थे। लेकिन धनराशि जमा नहीं करने पर अब आरसी जारी की गई है।
बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान हरदोई की जेल से धोखाधड़ी के आरोप में बंद थे। पिछले दिनों ही उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है।