कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई अदालत ने कहा है कि अगर ये आरोप साबित होते हैं, तो दोनों को मृत्युदंड हो सकता है, जो केवल सबसे दुर्लभ मामलों में दी जाती है।
Charges against ex-RG Kar principal Sandip Ghosh 'grave', could lead to capital punishment: CBI court https://t.co/MKf9aBGRcX
— Capt Harish Pillay (@captpillay) September 27, 2024
अदालत ने दोनों को हिरासत में रखने का आदेश दिया है और माना है कि ऐसे गंभीर मामलों में जमानत देना उचित नहीं होगा। सीबीआई इस मामले में साक्ष्यों के नष्ट होने और अन्य गड़बड़ियों की जाँच कर रही है।
इस मामले में खासतौर पर पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया में अनियमितताएँ पाई गई हैं, जिसके चलते डॉक्टर अपूर्व बिस्वास से चार बार पूछताछ की गई है। दोनों आरोपियों के वकीलों ने आरोपों को गलत और कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का दावा किया है।
आपको बता दें कि RG कर अस्पताल में देह-व्यापार का धंधा चलने से लेकर यहाँ ड्रग्स तस्करों तक के सक्रिय रहने की भी बातें होती रही हैं। संदीप घोष को लेकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अख्तर अली ने दावा किया था कि संदीप घोष तो अस्पताल से बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल सप्लाई की तस्करी बांग्लादेश में भी करते थे।