प्रोफेसर की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को तलब किया। इस दौरान प्रोफेसर की ऑपरेशन सिंदूर पर की गई पोस्ट को लेकर SIT जाँच के दायरे को भी सीमित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जाँच केवल महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज 2 FIR मामले में ही होनी चाहिए।
कोर्ट का यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की चिंता के तहत दिया गया है। उन्होंने कहा था हरियाणा सरकार ने जो SIT गठित की है, वह केस के अलावा बाकी चीज़ों की भी जाँच कर सकती है।
गौरतलब है कि हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसमें ऑपरेशन की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी अपशब्द कहे थे।