Sunday, May 11, 2025

लाल किले की मालकिन बनने चली थी सुल्ताना बेगम, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा: याचिका खारिज कर पूछा- फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर कब्जे की माँग करने वाली एक याचिका सोमवार (5 मई 2025) को खारिज कर दी। इस याचिका में एक मुस्लिम महिला सुल्ताना बेगम ने खुद को मुगल बादशाह का वंशज बताया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे खारिज किया है।

महिला की याचिका पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला की याचिका पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने कहा, “सिर्फ लाल किला क्यों? फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं? उन्हें भी क्यों छोड़ दें। यह याचिका पूरी तरह से गलत है, इसे खारिज किया जाता है।”

याचिका में, सुल्ताना बेगम नामक महिला ने खुद को बहादुर शाह जफर II का वंशज बताया था और लाल किले को अपना संपत्ति होने का दावा किया था। उनका तर्क था कि उन्हें यह किला उनके पूर्वज से विरासत में मिला है।