सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वकील ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ की है और इस पर अब ‘किसी तरह का गुरुद्वारा’ बना हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ किसी प्रकार का नहीं बल्कि एक अच्छा खासा गुरुद्वारा है।
बुधवार (04 जून 2025) को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मामला दिल्ली की शाहदरा स्थित ‘ताकिया बब्बर शाह’ का है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि यहाँ अनादि काल से मस्जिद थी, लेकिन अब गुरुद्वारा है। वहीं, अन्य पक्ष ने दावा किया कि 1953 में मोहम्मद हसन ने जमीन को बेच दिया था।